SC : श्री पद्मानाभस्वामी मंदिर की अर्ज़ी ख़ारिज

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सुप्रीम कोर्ट ने श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर ट्रस्ट को बीते 25 साल की विशेष ऑडिट से छूट देने की याचिका खारिज कर दी हैI अदालत ने न केवल श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर बल्कि मंदिर ट्रस्ट का भी, 2020 के फ़ैसले के अनुसार ऑडिट करने का आदेश दिया हैI अदालत ने कहा कि ये सारा ऑडिट तीन महीने में पूरा किया जाना चाहिएI


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