मुंबई की अदालत ने पीड़िता की मां की 'अनापत्ति' के बावजूद बलात्कार के आरोपी को जमानत देने से किया इनकार

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मुंबई की एक विशेष अदालत ने 22 वर्षीय बलात्कार के आरोपी द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जबकि 16 वर्षीय पीड़िता की मां ने उस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। कोर्ट ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट प्रथम दृष्टया रेप के आरोपों का समर्थन करती है। इसमें कहा गया है कि पीड़िता की मां द्वारा दायर "अनापत्ति" हलफनामा "न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप" है।


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