जाने बंगाल सरकार की किस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया

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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और अन्य को कोलकाता में चुनाव बाद हिंसा के दौरान बलात्कार और हत्या के मामलों में अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच का निर्देश देने वाले कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की अपील पर जवाब देने को कहा। 

न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने हालांकि, ऐसे मामलों में कोई और प्राथमिकी दर्ज करने के खिलाफ सीबीआई को निर्देश देने से इनकार करते हुए कहा कि दूसरे पक्ष को सुने बिना कोई आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिए।

पीठ ने ममता बनर्जी सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से कहा, "आपने नोटिस जारी करने का मामला बनाया है।" शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को तय की है।


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