केरल: बोर्ड व सार्वजनिक उपक्रमों में नियुक्तियों के लिए पुलिस वेरिफिकेशन किया गया अनिवार्य

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केरल कैबिनेट ने सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों, कल्याण बोर्डों, विकास प्राधिकरणों, सहकारी संस्थानों और देवस्वम बोर्डों में नियुक्तियों के लिए पुलिस सत्यापन अनिवार्य करने का फैसला किया है, केरल के मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने बुधवार को एएनआई के अनुसार सूचित किया।

कर्मचारी के ड्यूटी ज्वाइन करने के एक महीने के भीतर पुलिस सत्यापन पूरा किया जाना चाहिए। सीएमओ ने कहा कि संबंधित संस्थान तीन महीने के भीतर नियमों/कानूनों/नियमों/उपनियमों में संशोधन करें।

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