नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने गुरुवार को आदेश दिया कि ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड को असाधारण आम बैठक (ईजीएम) आयोजित करने के शेयरधारकों के अनुरोध पर विचार करना चाहिए। एक न्यूज चैनल ने बताया कि एनसीएलटी इस मामले पर 4 अक्टूबर को फिर से सुनवाई करेगा।
ट्रिब्यूनल ने आज सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि ईजीएम को बुलाना या न बुलाना बोर्ड की विवेकाधीन शक्ति नहीं है।

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नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने गुरुवार को आदेश दिया कि ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड को असाधारण आम बैठक (ईजीएम) आयोजित करने के शेयरधारकों के अनुरोध पर विचार करना चाहिए। एक न्यूज चैनल ने बताया कि एनसीएलटी इस मामले पर 4 अक्टूबर को फिर से सुनवाई करेगा।
ट्रिब्यूनल ने आज सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि ईजीएम को बुलाना या न बुलाना बोर्ड की विवेकाधीन शक्ति नहीं है।


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