असम कैबिनेट ने सरकारी नौकरी पाने के लिए अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), आदिवासी और अन्य पारंपरिक वनवासी समुदायों के लिए दो बच्चों के मानदंड का पालन करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया।

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असम कैबिनेट ने सरकारी नौकरी पाने के लिए अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), आदिवासी और अन्य पारंपरिक वनवासी समुदायों के लिए दो बच्चों के मानदंड का पालन करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया।

एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने समुदायों को असम लोक सेवा (सीधी भर्ती में छोटे परिवार के मानदंडों का आवेदन) नियम, 2019 के दायरे से छूट दी है।


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