किसी भी राज्य को COVID-19 से जान गंवाने वालों के परिजनों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने से इनकार नहीं करना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि किसी भी राज्य को कोविड-19 से मरने वाले व्यक्तियों के परिजनों को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) द्वारा अनुशंसित 50,000 रुपये के अनुग्रह मुआवजे से केवल इस आधार पर इनकार नहीं करना चाहिए कि मृत्यु प्रमाण पत्र में इसका उल्लेख नहीं है।
पीठ ने कहा कि राज्य आपदा राहत कोष से मुआवजा आवेदन जमा करने और मौत के कारण को कोविड-19 के रूप में प्रमाणित किए जाने के 30 दिनों के भीतर वितरित किया जाएगा।


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