- Home
- टॉप न्यूज़
- रायपुर
- सूचना पैनल के फैसलों पर कोर्ट के स्थगन से आरटीआई कानून को खतरा: पूर्व सीआईसी
सूचना पैनल के फैसलों पर कोर्ट के स्थगन से आरटीआई कानून को खतरा: पूर्व सीआईसी
पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त (सीआईसी) शैलेश गांधी ने दावा किया कि कानूनी कार्यवाही में, विभिन्न सूचना आयोगों के सूचना के अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के आदेशों पर रोक लगाने के लिए उच्च न्यायालयों में रिट याचिकाओं के रूप में अपील की जा रही है।
गांधी, जिन्होंने पिछले महीने अन्य पूर्व सूचना आयुक्तों के साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश से रिट अधिकार क्षेत्र के कथित दुरुपयोग को रोकने के लिए अपील करने का प्रयास शुरू किया था, ने कहा, “मेरा दृढ़ विश्वास है कि अधिकांश वैधानिक निर्णयों को बिना तर्क के नहीं रोका जाना चाहिए। " लेकिन जब आरटीआई अधिनियम की बात आती है, तो उन्होंने कहा, “आयुक्तों के बहुत सारे फैसले अदालत में रुक जाते हैं और फिर वे 5-10-15 साल की प्रक्रिया में लंबित हो जाते हैं ।"
गांधी ने कहा कि इसके के पीछे का कारण यह है कि "सार्वजनिक प्राधिकरण आमतौर पर जानकारी देना नहीं चाहते हैं या वे यह स्वीकार भी नहीं करना चाहते हैं कि वे सार्वजनिक प्राधिकरण हैं। इसलिए वे अदालत जाते हैं और स्टे पाने की कोशिश करते हैं। मोटे तौर पर ऐसे हजारों मामले हैं जो इस तरह रुके रहते हैं।”
About Babuaa
Categories
Contact
0771 403 1313
786 9098 330
babuaa.com@gmail.com
Baijnath Para, Raipur
© Copyright 2019 Babuaa.com All Rights Reserved. Design by: TWS