पार्लरों में बिकने वाली आइसक्रीम पर 18% जीएसटी लगेगा: सीबीआईसी

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केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने कहा कि पार्लर या ऐसे आउटलेट द्वारा बेची जाने वाली आइसक्रीम पर 18% GST लगेगा। इसमें कहा गया है कि ऐसे स्थान पहले से निर्मित आइसक्रीम बेचते हैं और रेस्तरां का चरित्र नहीं रखते हैं। सीबीआईसी ने कहा, "उनकी गतिविधि में आइसक्रीम की आपूर्ति माल (एक निर्मित वस्तु) के रूप में होती है, न कि सेवा के रूप में।"


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