बेंगलुरू: होटल को ₹55,000 का भुगतान करने का आदेश

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जामुन के कटोरे में एक मृत कॉकरोच तैरते हुए पाए जाने के बाद बेंगलुरु के एक होटल को एक व्यक्ति को ₹55,000 का भुगतान करने का आदेश दिया गया है। यह घटना 2016 में हुई थी और जिला उपभोक्ता फोरम ने भोजनालय के मालिक को 2018 में ₹55,000 का भुगतान करने का आदेश दिया था। रेस्तरां ने आदेश के खिलाफ अपील की, लेकिन कर्नाटक राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने इसे बरकरार रखा।


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