सुप्रीम कोर्ट ने चार्जशीट दाखिल करने पर जमानत देने के दिशानिर्देश जारी किए

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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार, 7 अक्टूबर को चार्जशीट दाखिल करने के बाद जमानत देने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए और कहा कि ट्रायल कोर्ट को जांच के दौरान आरोपियों के आचरण को देखते हुए अंतरिम राहत देने से नहीं रोका जा सकता है।

अपराधों को चार श्रेणियों में रखा गया है - ए से डी, और दिशा-निर्देश संबंधित अदालतों के विवेक को बिना वैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किए गए हैं।


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