दिल्ली: क्रॉस-जेंडर मसाज पर प्रतिबंध; स्पा सुबह 9 से रात 9 बजे के बीच खुले रहेंगे

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दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) ने स्पा और मालिश केंद्रों के लिए एक नई लाइसेंस नीति लागू की है जिसके तहत क्रॉस-जेंडर मालिश की अनुमति नहीं होगी। एसडीएमसी ने कहा, "पुरुष और महिला केंद्र अलग-अलग वर्गों में होंगे और केवल सुबह 9 बजे से रात 9 बजे के बीच खुले रह सकते हैं।" "आवासीय क्षेत्रों में, नए केंद्रों की अनुमति नहीं दी जाएगी," नागरिक निकाय ने कहा।


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