सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम के बेटे नारायण साईं की दो हफ्ते की छुट्टी रद्द की

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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को  आसाराम बापू के बेटे  बलात्कार के दोषी नारायण साईं को 14 दिन की छुट्टी देने के गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्न की पीठ ने साई को फरलो देने के उच्च न्यायालय के 24 जून के आदेश को चुनौती देने वाली गुजरात सरकार की अपील को स्वीकार कर लिया।

शीर्ष अदालत ने कहा कि फरलो पूर्ण अधिकार नहीं है और यह विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। इसने कहा कि जेल अधीक्षक ने साई को फरलो देने के लिए नकारात्मक राय दी है क्योंकि उनके सेल से एक मोबाइल फोन मिला था।


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