किसानों को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन अनिश्चित काल के लिए सड़कों को अवरुद्ध नहीं किया जा सकता: SC

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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि किसानों को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन सड़कों को अनिश्चित काल तक अवरुद्ध नहीं किया जा सकता है। शीर्ष अदालत ने किसानों को सड़कों से हटाने की मांग वाली एक याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए तीन केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली और अन्य जगहों पर लगभग एक साल तक चलने वाले आंदोलन का नेतृत्व करने वाले किसान संघों को तीन सप्ताह का समय दिया। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को तय की है।


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