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खाद्य विभाग का छापा: एचपी, इंडेन, भारत पेट्रोलियम कंपनी के 196 नकली गैस रेग्यूलेटर जप्त
खाद्य विभाग ने 3 प्रतिष्ठानों में जांच कर घरेलू गैस कनेक्शन में उपयोग किए जाने वाले तीन कंपनियों के 196 नकली रेग्युलेटर जप्त कर द्रवित पेट्रोलियम गैस प्रदाय वितरण एवम विनियमन आदेश 2000 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है।
। खाद्य विभाग को अनेक स्थानों में तीन गैस कंपनी हिंदुस्तान पैट्रोलियम,इंडेन, और भारत पेट्रोलियम कंपनी के नकली रेगुलेटर बिना बिल के अवैध रूप से बेचे जाने की शिकायत मिल रही थी । घरेलू उपभोक्ताओं के लिए जो रेगुलेटर घर में लगाए जाते हैं उपभोक्ता को उन्हीं तीन कंपनियों से मिलता है जहां से वे घरेलू सिलेंडर प्राप्त करते हैं। रायपुर में अनेक स्थानों पर बर्तन की दुकानों एवं गैस भट्टी बेचने वाले दुकानदारों के द्वारा अवैध रूप से अवैध रूप से मेरठ और दिल्ली से नकली रेगुलेटर बिना बिल के मंगा कर उपभोक्ताओं को बेचा जा रहा था खाद्य विभाग की टीम जिसमें सहायक खाद्य अधिकारी संजय दुबे, अरविंद दुबे, पवित्र अहिरवार सहित खाद्य निरीक्षक सोनल चंद्राकर ,रीना साहू, संदीप शर्मा ,सुचित्रा कश्यप और मनीष यादव के द्वारा 3 प्रतिष्ठानों की जांच की गई खाद्य विभाग की टीम के सदस्य रेगुलेटर खरीदने के बहाने दुकानों में गए दुकानदारों के द्वारा जब रेगुलेटर लाया गया और उसका मूल्य बताया गया तो खाद्य विभाग की टीम के सदस्यों ने अपना परिचय देते हुए जांच कार्य प्रारंभ किया जिन तीन प्रतिष्ठानों की जांच की गई उनमें गोलछा इंटरप्राइजेज, जय भारती स्टोर ,भारत पात्र भंडार और एक अज्ञात स्थान पर नकली रेगुलेटर पाया गया। 65 नग हिंदुस्तान पैट्रोलियम, 77 नग इंडियन इंडियन गैस कंपनी और भारत पेट्रोलियम के 18 नग नकली रेगुलेटर जप्त किए गए सभी प्रतिष्ठानों के विरुद्ध द्रवित पेट्रोलियम गैस वितरण एवं विनियमन आदेश 2000सहित आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही की जा रही है कलेक्टर रायपुर सौरभ कुमार ने सभी उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि वे केवल अधिकृत गैस एजेंसियों से ही रेगुलेटर प्राप्त करें यदि किसी परिस्थिति में खराब हो जाता है तो गैस एजेंसी से ही दूसरा रेगुलेटर प्राप्त करें सभी नकली रेगुलेटर संबंधित गैस कंपनी में जांच के लिए भेजा जाएगा और नकली पाए जाने पर कार्यवाही की जाएगी। सभी नकली गैस रेगुलेटर में तीनों गैस कंपनी के लगे पाए गए हैं और जिस कंपनी के द्वारा इन्हें बनाया गया है उनके विरुद्ध आपराधिक एवं नकली सामग्री बनाए जाने की भी कार्यवाही की जाएगी।
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