झारखंड के पूर्व मंत्री की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

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सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मंत्री अनोश एक्का की जमानत याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है, जिन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सात साल की सजा सुनाई गई है। न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी की पीठ ने भारत संघ को नोटिस जारी किया और झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली एक्का की अपील पर जवाब मांगा।


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