दिल्ली उच्च न्यायालय ने यूपी पुलिस की खिंचाई की

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश पुलिस के एक अधिकारी की उसके समक्ष उपस्थिति की मांग की है, जब दो व्यक्तियों - एक व्यक्ति के भाई और पिता, जिसने अपने परिवार की इच्छा के विरुद्ध एक महिला से शादी की थी - को एक कथित अपहरण में गिरफ्तार किया गया और राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाया गया वो भी बिना दिल्ली पुलिस को सूचना दिए।

न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने दंपति की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आने वाले व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा उन्हें सूचित किए बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है और संबंधित अधिकारी को नोटिस जारी किया है।


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