मद्रास हाई कोर्ट ने 3 की हत्या करने वाले सीआईएसएफ जवान की उम्रकैद की सजा रद्द की

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मद्रास उच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 84 को लागू करते हुए तीन सहयोगियों की हत्या और दो अन्य को घायल करने के आरोप में सीआईएसएफ के एक जवान को दी गई उम्रकैद की सजा को रद्द कर दिया है, जो "विकृत व्यक्ति के कार्य" से संबंधित है। अदालत ने निर्देश दिया कि अपीलकर्ता को उत्तर प्रदेश के बरेली के सरकारी मानसिक अस्पताल में स्थानांतरित किया जाए।


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