दिल्ली में प्रदूषण प्रमाण पत्र के बिना वाहनों पर 6 महीने की जेल, ₹10,000 का जुर्माना

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दिल्ली सरकार द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, वैध प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाण पत्र के बिना वाहन चलाने वालों को छह महीने तक की कैद या 10,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। दोषी ड्राइवरों को तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रखने से भी अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य प्रदूषण को नियंत्रित करना और दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार करना है।


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