PPF खातों का विलय: सरकार ने ऐसे मामलों से निपटने जारी किए के लिए दिशानिर्देश

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पीपीएफ या सार्वजनिक भविष्य निधि योजना के तहत, एक व्यक्ति केवल एक ही खाता खोल सकता है। जब भी किसी जमाकर्ता ने एक से अधिक पीपीएफ खाते खोले हैं, तो खोले गए दूसरे और बाद के खातों को अनियमित माना जाता है। लेकिन कुछ मामलों में पीपीएफ ग्राहकों के अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए कुछ छूट दी जाती है। वित्त मंत्रालय एक से अधिक पीपीएफ खातों को एक खाते में मिलाकर ऐसे अनियमित खातों/जमाओं को नियमित करता है।


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