प्रवर्तन निदेशालय ने भूषण स्टील लिमिटेड (बीएसएल), भूषण एनर्जी लिमिटेड (बीईएल) और अन्य के खिलाफ चल रही जांच के तहत 61.38 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। एजेंसी ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि आरोपियों के खिलाफ सार्वजनिक धन की हेराफेरी के संबंध में जांच में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत कार्रवाई की गई है।

feature-top

प्रवर्तन निदेशालय ने भूषण स्टील लिमिटेड (बीएसएल), भूषण एनर्जी लिमिटेड (बीईएल) और अन्य के खिलाफ चल रही जांच के तहत 61.38 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। एजेंसी ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि आरोपियों के खिलाफ सार्वजनिक धन की हेराफेरी के संबंध में जांच में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत कार्रवाई की गई है।


feature-top