केरलः गैर-रिश्तेदारों के बीच अंग ट्रान्सप्लांट को मिली अनुमति

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केरल उच्च न्यायालय ने सोमवार को फैसला सुनाया कि दाता और प्राप्तकर्ता गैर-रिश्तेदार होने पर भी अंगों के स्वैप प्रत्यारोपण की अनुमति होगी, बशर्ते एक विशेष कारण मौजूद हो। निर्णय पारित करते हुए न्यायमूर्ति एन नागरेश ने मानव अंगों और ऊतकों के प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 में बदलाव की सिफारिश की।

सरकारी वकील ने समिति की कार्रवाई को सही ठहराते हुए कहा कि मानव अंगों और ऊतकों के प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 के अनुसार रक्त संबंधियों या जीवनसाथी के बीच प्रत्यारोपण की अनुमति दी जा सकती है।


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