ईडी द्वारा दर्ज नारद मामले में पश्चिम बंगाल के मंत्री फिरहाद हकीम, विधायक मदन मित्रा और कोलकाता के पूर्व मेयर सोवन चटर्जी को मंगलवार को एक बड़ी राहत देते हुए अंतरिम जमानत दे दी गई. केंद्रीय एजेंसी ने यह मामला 20 अप्रैल 20 2017 को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 4 के तहत दर्ज किया था। 1 सितंबर को, इसने हकीम, उनके कैबिनेट सहयोगी सुब्रत मुखर्जी, मित्रा, चटर्जी और आईपीएस अधिकारी एसएमएच मिर्जा के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया।

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ईडी द्वारा दर्ज नारद मामले में पश्चिम बंगाल के मंत्री फिरहाद हकीम, विधायक मदन मित्रा और कोलकाता के पूर्व मेयर सोवन चटर्जी को मंगलवार को एक बड़ी राहत देते हुए अंतरिम जमानत दे दी गई. केंद्रीय एजेंसी ने यह मामला 20 अप्रैल 20 2017 को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 4 के तहत दर्ज किया था। 1 सितंबर को, इसने हकीम, उनके कैबिनेट सहयोगी सुब्रत मुखर्जी, मित्रा, चटर्जी और आईपीएस अधिकारी एसएमएच मिर्जा के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया।


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