केरलः हाई कोर्ट ने महिला के जन्म के 46 साल बाद जन्म पंजीकरण की अनुमति दी

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केरल उच्च न्यायालय ने एक महिला के लिए उस क्षेत्र की पंचायत में अपना जन्म देर से दर्ज कराने का मार्ग प्रशस्त किया है, जहां उसका जन्म 46 साल पहले हुआ था।

महिला ने अपनी याचिका में दावा किया था कि उसका जन्म 21 मई, 1975 को हुआ था, लेकिन उसके माता-पिता की अनभिज्ञता के कारण उसका जन्म पंचायत में पंजीकृत नहीं था।


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