त्रिपुरा हिंसा: सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा पुलिस को पत्रकार, अधिवक्ताओं के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाने का निर्देश दिया

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सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा पुलिस को एक पत्रकार सहित तीन नागरिक समाज के सदस्यों के खिलाफ "हिंसा" के बारे में सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से तथ्य लाने के लिए उनके खिलाफ कठोर यूएपीए प्रावधानों के तहत दर्ज प्राथमिकी के संबंध में कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और हेमा कोहली की पीठ ने अधिवक्ताओं मुकेश और अंसारुल हक और पत्रकार श्याम मीरा सिंह द्वारा उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के खिलाफ दायर याचिका पर अगरतला पुलिस को नोटिस जारी किया।


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