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परिधानों पर जीएसटी की ऊंची दरों से कपड़ा निर्माता निराश
20 Nov 2021
, by: Babuaa Desk
क्लॉथिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया या सीएमएआई ने शुक्रवार को जनवरी 2022 से प्रभावी परिधानों पर उच्च वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) दरों की केंद्र की अधिसूचना पर "गहरी निराशा" व्यक्त की।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने गुरुवार को जनवरी 2022 से कपड़े, परिधान पर जीएसटी दर को 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया। साथ ही, किसी भी मूल्य के परिधान पर जीएसटी को बढ़ाकर 12% कर दिया गया है। इससे पहले, ₹1,000 प्रति पीस तक बिक्री मूल्य के लिए जीएसटी 5% था।
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