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RBI ने कुछ सहकारी समितियों के नाम पर 'बैंक' शब्द का इस्तेमाल करने की चेतावनी दी
23 Nov 2021
, by: Babuaa Desk
भारतीय रिजर्व बैंक ने नोट किया है कि कुछ सहकारी समितियां बैंकिंग विनियमन अधिनियम के उल्लंघन में अपने नाम में 'बैंक' शब्द का प्रयोग कर रही हैं। कुछ सहकारी समितियां केंद्रीय बैंक से बिना किसी लाइसेंस या अनुमोदन के गैर-सदस्यों से जमा स्वीकार कर रही हैं।
आरबीआई ने चेतावनी दी कि जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से बीमा कवर भी ऐसी समितियों के पास जमा राशि के लिए उपलब्ध नहीं है.
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