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'NCLT, NCLAT पार्टियों को IBC के तहत विवाद सुलझाने के लिए नहीं कर सकते बाध्य ': हाई कोर्ट
16 Dec 2021
, by: Babuaa Desk
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) और नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) पार्टियों को इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) के तहत विवाद को निपटाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। SC ने आगे कहा कि वे "इक्विटी की अदालत" के रूप में कार्य नहीं कर सकते। एनसीएलटी और एनसीएलएटी फर्म के खिलाफ दिवाला कार्यवाही को या तो अनुमति दे सकते हैं या अस्वीकार कर सकते हैं।
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