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सिर्फ इसलिए कि पुलिस ने आईपीसी की गलत धाराएं लगाईं, एफआईआर रद्द नहीं कर सकते: बॉम्बे हाई कोर्ट
16 Dec 2021
, by: Babuaa Desk
बंबई उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि प्राथमिकी को इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है कि पुलिस ने गलत दंड प्रावधान लागू किया है, मुंबई निवासी द्वारा उसके खिलाफ दर्ज एक जबरन वसूली मामले को रद्द करने के लिए दायर याचिका को खारिज करते हुए।
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