पटना (बिहार) की विशेष एनआईए कोर्ट ने 2018 महाबोधि मंदिर विस्फोट मामले में तीन लोगों को आजीवन कारावास और 5 अन्य को 10-10 साल की जेल की सज़ा सुनाई। गौरतलब है कि 19 जनवरी 2018 को बोधगया में हुए धमाके में कुल नौ लोग आरोपी थे जिनमें से 8 आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था।

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पटना (बिहार) की विशेष एनआईए कोर्ट ने 2018 महाबोधि मंदिर विस्फोट मामले में तीन लोगों को आजीवन कारावास और 5 अन्य को 10-10 साल की जेल की सज़ा सुनाई। गौरतलब है कि 19 जनवरी 2018 को बोधगया में हुए धमाके में कुल नौ लोग आरोपी थे जिनमें से 8 आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था।


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