संसदीय समिति को जांच के लिए भेजा विवाह विधेयक

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बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक, जो महिलाओं की विवाह योग्य आयु को 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का प्रयास करता है, को लोकसभा में पेश किए जाने के बाद मंगलवार को एक संसदीय समिति को जांच के लिए भेजा गया है। 


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