1 जनवरी से लागू होंगे सख्त जीएसटी नियम

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केंद्र सरकार ने अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को और सख्त करते हुए 1 जनवरी से केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) अधिनियम में एक दर्जन संशोधनों को लागू करने का फैसला किया है।

जीएसटी नियमों में बदलाव कई मुद्दों को कवर करता है जिसमें कर योग्य आपूर्ति, टैक्स क्रेडिट के लिए पात्रता और कुछ मामलों में अपील दायर करने के मानदंड शामिल हैं।


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