क्रिसमस और नए साल के जश्न से पहले, पिंपरी-चिंचवड़ के नगर आयुक्त राजेश पाटिल ने एक नए आदेश में कहा है कि कोई भी व्यक्ति जो कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करता पाया गया, उसके खिलाफ IPC की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार 24 दिसंबर से राज्य में नए दिशानिर्देशों की घोषणा करने के लिए तैयार है।

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 क्रिसमस और नए साल के जश्न से पहले, पिंपरी-चिंचवड़ के नगर आयुक्त राजेश पाटिल ने एक नए आदेश में कहा है कि कोई भी व्यक्ति जो कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करता पाया गया, उसके खिलाफ IPC की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार 24 दिसंबर से राज्य में नए दिशानिर्देशों की घोषणा करने के लिए तैयार है।


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