बैंक धोखाधड़ी मामले में आरोपी कंपनी के निदेशकों को दिल्ली की अदालत ने दी जमानत

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दिल्ली की एक अदालत ने एक कंपनी के निदेशकों को जमानत दे दी, जो प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 1200 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी से संबंधित एक मामले में आरोपी थे।
विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने कंपनी मेसर्स जे पॉलीकेम इंडिया लिमिटेड के सहयोगी संदीप सिंह मधोक और सतेंद्र सिंह मधोक को जमानत दे दी। उन पर एसबीआई के नेतृत्व वाले 12 बैंकों के एक संघ से ऋण लेकर 1,800 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी और धन की हेराफेरी करने का आरोप लगाया गया था। उन्होंने कथित तौर पर "काल्पनिक संस्थाओं का उपयोग करके लेनदेन किया, वित्तीय और स्टॉक स्टेटमेंट को गढ़ा और हेरफेर किया और व्यक्तिगत और पारिवारिक खर्चों को दिखाते हुए पैसे का गबन किया"।


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