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कानून का उल्लंघन करने पर दो विदेशी-नियंत्रित मोबाइल कंपनियों पर कार्रवाई हो सकती है: सरकार
31 Dec 2021
, by: Babuaa Desk
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के "संबद्ध उद्यमों के साथ लेनदेन के प्रकटीकरण के लिए आयकर अधिनियम, 1961 के तहत निर्धारित नियामक शासनादेश" का पालन नहीं करने के लिए दो विदेशी-नियंत्रित मोबाइल कंपनियों को ₹1000 करोड़ से अधिक के दंड का सामना करना पड़ सकता है।
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