NEET PG प्रवेश: सुप्रीम कोर्ट ने OBC के लिए 27%, EWS छात्रों के लिए 10% कोटा की अनुमति दी

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डॉक्टरों के लिए बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की है कि वह मौजूदा EWS, OBC आरक्षण के आधार पर 2021-2022 के लिए NEET-PG काउंसलिंग की अनुमति देगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह सभी मेडिकल सीटों के लिए NEET में प्रवेश के लिए अखिल भारतीय कोटा (AIQ) सीटों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) श्रेणी के लिए 10% आरक्षण की अनुमति देगा।


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