प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की पत्नी की याचिका का विरोध करते हुए एक हलफनामा दायर किया, जिसमें संपत्ति की अस्थायी कुर्की से संबंधित धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष कार्यवाही को चुनौती दी गई थी। 
ईडी ने पिछले साल 16 जुलाई को देशमुख और उनके परिवार के सदस्यों की 4.2 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति को भ्रष्टाचार के मामलों में पीएमएलए के तहत अस्थायी रूप से कुर्क किया था।

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की पत्नी की याचिका का विरोध करते हुए एक हलफनामा दायर किया, जिसमें संपत्ति की अस्थायी कुर्की से संबंधित धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष कार्यवाही को चुनौती दी गई थी। 
ईडी ने पिछले साल 16 जुलाई को देशमुख और उनके परिवार के सदस्यों की 4.2 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति को भ्रष्टाचार के मामलों में पीएमएलए के तहत अस्थायी रूप से कुर्क किया था।


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