सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि किसी भी कंपनी और यहां तक कि भारत गणराज्य को भी मुंबई-अहमदाबाद रेल परियोजना के बारे में ऋण विलेख सहित समझौतों के किसी भी नियम और शर्तों से विचलित होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि किसी भी कंपनी और यहां तक कि भारत गणराज्य को भी मुंबई-अहमदाबाद रेल परियोजना के बारे में ऋण विलेख सहित समझौतों के किसी भी नियम और शर्तों से विचलित होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।


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