करदाता एक आकलन वर्ष में केवल एक बार आयकर रिटर्न अपडेट कर सकते हैं: CBDT
10 Feb 2022
, by: Babuaa Desk
सीबीडीटी के अध्यक्ष जेबी महापात्र ने कहा कि एक करदाता को आकलन वर्ष के लिए केवल एक अद्यतन रिटर्न दाखिल करने की अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि प्रावधान का उद्देश्य उन लोगों की मदद करना है जो वास्तव में अपना रिटर्न दाखिल करने से चूक गए हैं। बजट 2022-23 ने करदाताओं को करों के भुगतान के अधीन, दाखिल करने के दो साल के भीतर अपने रिटर्न को अपडेट करने की अनुमति दी।
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