त्रिपुरा: मृतक आश्रित कोटे के तहत विवाहित बेटी भी सरकारी नौकरी की पात्र-हाईकोर्ट

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त्रिपुरा हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि अपने पिता की आय पर निर्भर एक विवाहित बेटी मृतक आश्रित कोटे के तहत सरकारी नौकरी पाने की पात्र है। 2 जजों की खंडपीठ ने कहा कि विवाहित बेटी को मृतक आश्रित कोटे के तहत नौकरी के लाभ से वंचित करना संविधान की भावना के साथ-साथ लैंगिक समानता के खिलाफ है।


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