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त्रिपुरा: मृतक आश्रित कोटे के तहत विवाहित बेटी भी सरकारी नौकरी की पात्र-हाईकोर्ट
10 Feb 2022
, by: Naveen kumar sahu
त्रिपुरा हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि अपने पिता की आय पर निर्भर एक विवाहित बेटी मृतक आश्रित कोटे के तहत सरकारी नौकरी पाने की पात्र है। 2 जजों की खंडपीठ ने कहा कि विवाहित बेटी को मृतक आश्रित कोटे के तहत नौकरी के लाभ से वंचित करना संविधान की भावना के साथ-साथ लैंगिक समानता के खिलाफ है।
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