राजधानी: कोरोना प्रतिबंधों में मिली छूट, कलेक्टर ने जारी की नई गाइडलाइन

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कलेक्टर सौरभ कुमार द्वारा आज जारी आदेशानुसार होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, बेकरी आईट्म, फूड कोर्ट एवं अन्य खाद्य संबंधी प्रतिष्ठान अधिकतम रात्रि 12 बजे तक संचालित होगें। नगर निगम एवं अन्य नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र के बाहर राष्ट्रीय राजमार्ग अथवा मुख्य सडक मार्ग में स्थित ढाबे रात्रि 12 बजे के बाद भी ट्रक, बस एवं अन्य परिवहन वाहनों के लिए संचालित हो सकेंगे।

वहीं धार्मिक, खेलकूद, सांस्कृतिक एवं अन्य सामाजिक कार्यक्रम (विवाह एवं दशगात्र इत्यादि) में छत्तीसगढ़ शासन के आदेश के अनुसार कार्यक्रम स्थलों पर अधिकतम क्षमता के 50 प्रतिशत की अनुमति होगी तथा 100 से 200 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की स्थिति में एक दिन पूर्व निकटतम थाना/जोन कार्यालय/नगरीय निकाय को सूचना दिया जाना अनिवार्य होगा।


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