धर्मांतरण विरोधी कानून मामले की सुनवाई का सही समय नहीं: SC

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कर्नाटक के हिजाब विवाद के बीच, सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरण विरोधी कानून पर गुजरात उच्च न्यायालय के अगस्त 2021 के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "चीजें पहले ठीक होनी चाहिए... इसे सुनने का समय सही नहीं है।" गुजरात सरकार ने गुजरात धर्म की स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम, 2021 के कई प्रावधानों पर रोक लगाने वाले उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी।


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