राज्य में विवादास्पद हिजाब विवाद के बीच, कर्नाटक पुलिस ने हुबली-धारवाड़ में सभी शैक्षणिक संस्थानों के 200 मीटर के दायरे में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी। निषेधाज्ञा तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है और 28 फरवरी तक चलेगी

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राज्य में विवादास्पद हिजाब विवाद के बीच, कर्नाटक पुलिस ने हुबली-धारवाड़ में सभी शैक्षणिक संस्थानों के 200 मीटर के दायरे में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी। निषेधाज्ञा तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है और 28 फरवरी तक चलेगी


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