बच्चा गोद लेने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट जरूरी नहीं : हाईकोर्ट

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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि बच्चा गोद लेने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है। अदालत के अनुसार, हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के तहत एकल माता-पिता भी बच्चे को गोद ले सकते हैं। अदालत की यह टिप्पणी एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति और उसके साथी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान आई।


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