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पुलिस देर रात चलने वाले भोजनालयों को बंद करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती: मद्रास उच्च न्यायालय
23 Feb 2022
, by: Babuaa Desk
मद्रास एचसी ने फैसला सुनाया है कि पुलिस देर रात चलने वाले भोजनालयों को बंद करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है। HC ने एक रिट याचिका की अनुमति दी जिसमें किलपौक पुलिस के उस आदेश को खारिज करने की मांग की गई थी जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा देर रात एक भोजनालय चलाने में हस्तक्षेप किया गया था। एचसी ने कहा कि व्यवसायियों को अपना होटल या रेस्तरां चलाने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत गारंटी है।
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