त्रिपुरा : उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों पर मांस उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया

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त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने राज्य में सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर मांस की खुली बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। इसने अगरतला नगर निगम (एएमसी) को त्रिपुरा में एक बूचड़खाने की स्थापना के लिए दीर्घकालिक योजना पर काम करने के लिए भी कहा है। अदालत ने आगे कहा, "इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए कि लाइसेंस प्राप्त परिसर के भीतर स्वच्छता की स्थिति बनाए रखी जा रही है।"


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