इंटरनैशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) ने रूस को तत्काल प्रभाव से यूक्रेन में हमला रोकने का आदेश दिया। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने फैसले का स्वागत करते हुआ कहा, "यह आदेश अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत बाध्यकारी है। रूस को तुरंत इसका पालन करना चाहिए।" उन्होंने लिखा, "यूक्रेन ने आईसीजे में रूस के खिलाफ अपने मामले में जीत हासिल की।"

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इंटरनैशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) ने रूस को तत्काल प्रभाव से यूक्रेन में हमला रोकने का आदेश दिया। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने फैसले का स्वागत करते हुआ कहा, "यह आदेश अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत बाध्यकारी है। रूस को तुरंत इसका पालन करना चाहिए।" उन्होंने लिखा, "यूक्रेन ने आईसीजे में रूस के खिलाफ अपने मामले में जीत हासिल की।"


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