अब जमीन की खरीदी-बिक्री के लिए कलेक्टर से अनुमति की जरुरत नहीं

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नवा रायपुर प्रभावित किसान कल्याण समिति की मांगों पर मंत्री स्तरीय गठित समिति की सिफारिश एवं विकास प्राधिकरण के संचालक मंडल की अनुशंसा के आधार पर तहसील आरंग के कुहेरा, परसदा, पलौद, कोटनी एवं तान्दुल तथा तहसील अभनपुर के खण्डवा, पचेड़ा, मुंडपारा एवं भेलवाडीह। तहसील गोबरा नवापारा के तेन्दुआ, पौंता, बंजारी, चेरिया एवं कुरु में जमीन की खरीदी - बिकी की रजिस्ट्री हेतु कलेक्टर की अनुमति की आवश्यकता नहीं होंगी। पढ़े आदेश....


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