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सुप्रीम कोर्ट ने BS-VI हल्के और भारी डीजल सार्वजनिक उपयोगिता वाहनों के पंजीकरण की अनुमति दी
22 Mar 2022
, by: Babuaa Desk
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सार्वजनिक उपयोगिता और आवश्यक सेवाओं के लिए इस्तेमाल होने वाले BS-VI हल्के और भारी डीजल वाहनों के पंजीकरण की अनुमति दी।
न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने निर्देश दिया कि अधिकारियों को इस श्रेणी के वाहनों के पंजीकरण के लिए अदालती आदेश पेश करने पर जोर नहीं देना चाहिए।
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