महाराष्ट्र विधानसभा ने आधिकारिक कार्यों में मराठी को अनिवार्य करने के लिए विधेयक पारित किया

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महाराष्ट्र विधानसभा में एक विधेयक पारित किया गया था, जिसमें नगर निकायों, निगमों और स्थानीय अधिकारियों के तहत काम करने वाले अधिकारियों के लिए मराठी भाषा अनिवार्य कर दी गई थी। राज्य मंत्री सुभाष देसाई ने कहा कि महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम, 1964 के कारण विधेयक को पेश करना आवश्यक था क्योंकि स्थानीय अधिकारियों के लिए अपने आधिकारिक कार्यों में मराठी का उपयोग करना अनिवार्य नहीं था।


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